दिनांक 05/09/2023 जिला मुख्यालय राजगढ़
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद के निर्देशन में सम्पूर्ण जिले में नाबालिक बालक एवं बालिकाओं को दस्तयाब करने हेतु मुस्कान अभियान चलाया जा रहा।
अभियान के तहत एस.डी.ओ.पी. नरसिंहगढ़ श्री उपेन्द्र भाटी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुरावर निरीक्षक मेहताब सिंह ठाकुर के नेतृत्व में टीम गठित की गई एवं मुखविर सक्रिय किए गए।
दिनांक 02/09/23 को फरियादी ने थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट किया की उसकी 17 वर्ष की नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात लड़का बहला फुसला कर ले गया है। जिस पर से थाना कुरावर मे अपराध क्रमांक 415/23 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना अपहर्ता की दस्तयाबी हेतु टीम गठित की गई। टीम के अथक प्रयास से अपहर्ता परिवर्तित नाम सपना को आरोपी कपिल राठौर उम्र 20 साल निवासी खलेली को झाड़ला जोड़ से पुलिस अभिरक्षा में लाकर थाना पर दस्तयाब किया गया ।अपहर्ता के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन लेखवध किए गए, जिसमे पीड़िता द्वारा पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी कपिल राठौर निवासी खलेली द्वारा शादी का झांसा देकर ले जाकर उसके साथ मर्जी के खिलाफ गलत काम किया कथन के आधार पर धारा 366, 376, 376(2)(n)भादवी 3/4, (5L/6)पास्को act का इजाफा। किया गया है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी मेहताब सिंह ठाकुर थाना प्रभारी कुरावर, सउनि पी एल उइके, प्रआर 837 नगर सिंह, आर 1031 संदीप, आर 353 माधव, आर 119 राहुल कारपेंटर, मआर 878 रानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
No comments:
Post a Comment